किसानों को थार से रौंदने वाले आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत, जेल में गुजारे 130 दिन

आरोपी आशीष मिश्रा
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किसानों को थार से रौंदने वाले मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि विरोध करते किसानों पर उन्होंने अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसकी वजह से चार किसानों की मौत हो गयी थी। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गयी जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था। इस मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के केस दर्ज किया गया था।

SIT ने हिंसा को सोची- समझी साजिश करार दिया था। इसके साथ ही SIT ने कोर्ट से आरोपियों पर मुकदमे की धाराएं बढ़ाने की मांग की थी। आरोपियों पर गैर-इरादतन हत्या की धाराएं खत्म कर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने की अर्जी दी गयी थी। एसआईटी की अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए एफआईआर में धाराएं बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

गुरुवार को जस्टिस राजीव सिंह सिंह एकल पीठ ने अपने फैसले में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। कोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित किया था।