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चुनाव आयोग के ‘फुटेज खोने’ वाले बयान पर SC सख्त, कहा- बेतुके बहाने नहीं चलेंगे

ECI News : कर्नाटक के शृंगेरी विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) पर सख्त रुख अपनाया है. चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होने पर अदालत ने आयोग से सवाल किया कि चुनाव कराने वाली संस्था के पास आखिर जरूरी दस्तावेज क्यों नहीं हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड न मिलने के मामले में बेतुके बहाने स्वीकार नहीं किए जाएंगे. साथ ही, आयोग को निर्देश दिया गया है कि उसके पास उपलब्ध सभी दस्तावेज अगली सुनवाई में पेश किए जाएं. ऐसा नहीं होने पर आयोग के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया जा सकता है.

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील के प्रति नाराजगी जताई. अदालत ने सवाल उठाया कि जब चुनाव कराना आयोग की मुख्य जिम्मेदारी है, तो उससे संबंधित रिकॉर्ड खोने की बात कैसे कही जा सकती है? पीठ ने साफ किया कि दस्तावेज खोजने का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी.

दोबारा मतगणना के बाद बदल गया था नतीजा

बता दें कि यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शृंगेरी सीट से जुड़ा है. कांग्रेस नेता टी.डी. राजेगौड़ा ने चुनाव जीता था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार जीवराज ने इस परिणाम को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती और खारिज किए गए 279 पोस्टल बैलेट के पुनः सत्यापन का आदेश दिया.

दोबारा गिनती के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने संशोधित परिणाम घोषित किया, जिसमें जीवराज को विजेता बताया गया. इसके बाद राजेगौड़ा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

अब 15 फरवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई

राजेगौड़ा ने चुनाव पर्यवेक्षक की रिपोर्ट और दोनों चरणों की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने मई में उन्हें विधायक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी. अब अदालत ने आयोग से उपलब्ध रिकॉर्ड पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी 2027 को निर्धारित है. इस सुनवाई में आयोग के रिकॉर्ड और उसके जवाब पर आगे की कार्रवाई तय हो सकती है.

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