Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में जहां शिक्षा, उद्योग, परिवहन और कर सुधारों से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए, वहीं प्रदेश के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत बदलाव भी किए गए।
बैठक में सबसे बड़ा फैसला पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के 3069 पदों से जुड़ा रहा। मंत्रिमंडल ने BC-A और BC-B वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए यह तय किया कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए सभी BC-A/BC-B प्रमाणपत्र पूरे भर्ती प्रक्रिया में मान्य रहेंगे। इसके साथ ही ‘मेवात कैडर’ में रिक्त पदों पर ‘शेष हरियाणा कैडर’ के योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देने का विशेष प्रावधान भी मंजूर किया गया, ताकि क्षेत्र में शिक्षकों की कमी दूर की जा सके।
नए सेवा नियमों को दी गई मंजूरी
उच्च शिक्षा विभाग में अधीक्षक (फील्ड कैडर) पदों के नए सेवा नियमों को भी मंजूरी दी गई है। अब ये पद प्रमोशन और डेपुटेशन के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा HPSC (ग्रुप-B) राज्य सेवा विनियम 1999 में संशोधन को भी स्वीकृति मिली, जिसके तहत अधीक्षक पदों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है।
न्यू पेंशन स्कीम में कर सकेंगे स्विच
मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ा केंद्र सरकार का निर्णय लागू करते हुए कर्मचारियों को एक बार ‘वन-टाइम, वन-वे स्विच’ सुविधा देने की मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य कर्मचारी एक बार UPS से हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम में स्विच कर सकेंगे।
स्वच्छ ईंधन वाहनों को किया जाएगा शामिल
परिवहन और पर्यावरण से जुड़े फैसलों में NCR क्षेत्र में एग्रीगेटर लाइसेंस नियमों को अंतिम मंजूरी दी गई। इसके तहत 1 जनवरी 2026 से एग्रीगेटर्स, डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों की नई गाड़ियों में केवल CNG, इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ईंधन वाहनों को शामिल किया जाएगा।
व्यवहार्यता प्रमाण पत्र देने का प्रावधान
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ‘मेक-इन-हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026’ को मंजूरी दी गई है। इस नीति में पुराने A, B, C, D ब्लॉक वर्गीकरण को समाप्त कर पूरे राज्य में समान औद्योगिक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इसमें पूंजीगत सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति (30% से 70%), स्टाम्प ड्यूटी रियायत और रोजगार सृजन प्रोत्साहन शामिल हैं। महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, अग्निवीर और पूर्व सैनिकों को 1.20 लाख रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष तक सहायता दी जाएगी। निवेशकों को 45 कार्य दिवसों में भूमि व्यवहार्यता प्रमाण पत्र देने का प्रावधान भी किया गया है।
50 उद्यमियों द्वारा सामूहिक आवेदन
मंत्रिमंडल ने अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों के नियमितीकरण की विशेष नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 10 एकड़ से अधिक भूमि पर कम से कम 50 उद्यमियों द्वारा सामूहिक आवेदन किया जा सकेगा। 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी कॉलोनियां इसके दायरे में आएंगी और उन्हें सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
12 मीटर चौड़ी सड़क की शर्त लागू
इसके साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में औद्योगिक प्लॉट्स के सब-डिविजन और अवैध रूप से विभाजित प्लॉट्स के नियमितीकरण की नीति को भी मंजूरी दी गई है। न्यूनतम एकड़ क्षेत्र और 12 मीटर चौड़ी सड़क की शर्त लागू होगी, जबकि सब-डिवाइडेड प्लॉट का न्यूनतम आकार 500 वर्ग गज होगा।
रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी छूट
डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को ‘शामलात देह’ भूमि 3+5 वर्षों के पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत हिसार एयरपोर्ट पर विकसित होने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी छूट दी गई है।
28.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन
गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत को 5,452.72 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,266.54 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी मिली है। यह 28.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन होगी, जिसमें 27 स्टेशन शामिल होंगे।
बकाया, ब्याज और पेनल्टी की जाएगी माफ
इसके अलावा GST से पहले के कर मामलों के निपटारे के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026’ को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत एक लाख रुपये तक के मामलों में पूरा बकाया, ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। इस योजना से लगभग 13,374 करदाताओं को करीब 1591 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
PGT भर्ती ढांचे में संशोधन
सरकार ने पानीपत के चुलकाना धाम में ‘श्री खाटूश्याम चुलकाना धाम श्राइन बोर्ड अध्यादेश 2026’ को भी मंजूरी दी है। साथ ही मेवात कैडर और शेष हरियाणा कैडर के PGT भर्ती ढांचे में संशोधन कर योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर देने का निर्णय लिया गया है।
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