
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार से केरल के सबरीमाला मंदिर समेत विभिन्न धर्मों में और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश अधिकार और धार्मिक समानता से जुड़े मामलों की सुनवाई शुरू कर दी है। इस सुनवाई में मुख्य फोकस केरल के सबरीमाला मंदिर पर 2018 के फैसले की समीक्षा याचिकाओं पर है।
9 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में गठित नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों से कहा कि वे तय समयसीमा का पालन करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संवेदनशील मामलों की संख्या अधिक है, इसलिए कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा।
बता दें कि न्यायाधीश: बी.वी. नागरथना, एम.एम. सुंदरश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ए.जी. मसिह, प्रसन्न बी. वराले, आर. महादेवन और जोयमलया बागची पीठ में शामिल हैं।
सबरीमाला पर केंद्रित समीक्षा
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को सभी आयु वर्ग में भगवान अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। अब इस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर चर्चा होगी और संबंधित संवैधानिक सवालों को भी देखा जाएगा।
धार्मिक स्वतंत्रता के अन्य मुद्दे
सुनवाई में सबरीमाला के अलावा कई अन्य मामलों पर भी विचार होगा, जैसे:
- मस्जिद और दरगाह में महिलाओं का प्रवेश
- पारसी महिलाओं का अग्नि मंदिरों में प्रवेश अधिकार
- बहिष्कृत करने की प्रथाओं की वैधता
- दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला जननांग विकृति की कानूनी वैधता
सुनवाई का शेड्यूल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए समय-सारणी तय की है:
- 7-9 अप्रैल: समीक्षा याचिकाओं का समर्थन
- 14-16 अप्रैल: विरोध करने वाले पक्ष
- 21 अप्रैल: जवाबी दलीलें
- 22 अप्रैल: अंतिम दलीलें (एमिकस क्यूरी)
सभी पक्षों को लिखित दलीलें पहले से जमा करने का निर्देश दिया गया है।
पक्षों के तर्क
त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने अदालत से कहा कि धार्मिक मामलों में समुदाय की मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए और आस्था-आधारित प्रथाओं की व्याख्या करते समय सतर्कता बरती जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार समीक्षा याचिकाओं का समर्थन करती है।
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