Legal Guardianship Punjab : सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार विशेष जरूरतों वाले बालिग व्यक्तियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. इसी कड़ी में, एक माह के भीतर कुल 67 वयस्क विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों को लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं.
नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999 के तहत कानूनी सुरक्षा
डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि लीगल गार्डियनशिप ‘नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999’ के अंतर्गत एक आधिकारिक प्रक्रिया है. इसका उद्देश्य ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक अक्षमता और मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ वाले वयस्क व्यक्तियों की सुरक्षा, कल्याण और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है.
इस प्रक्रिया के तहत उन वयस्क व्यक्तियों के लिए एक जिम्मेदार कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जाता है –
जो अपनी अक्षमता की वजह से दैनिक महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते.
इससे उन्हें –
- सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने,
- बैंकिंग और दस्तावेज़ी कार्य आसान होने,
- निर्णय लेने में सहयोग मिलने
जैसी अत्यंत आवश्यक सुविधाएँ बेहतर तरीके से उपलब्ध होती हैं.
कौन बन सकता है लीगल गार्डियन?
मंत्री ने बताया कि लीगल गार्डियन माता-पिता, भाई-बहन, निकट संबंधी या किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा जिम्मेदार व्यक्ति भी हो सकता है. इनकी नियुक्ति एक अधिकृत समिति द्वारा अनुमोदन के बाद की जाती है.
लीगल गार्डियनशिप के फायदे: जीवन में बड़ा बदलाव
उन्होंने कहा कि ये सर्टिफिकेट विशेष जरूरतों वाले बच्चों और वयस्कों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं.
यह उन्हें—
- कानूनी सुरक्षा,
- अधिकारों की रक्षा,
- सरकारी सुविधाओं तक सीधी और आसान पहुँच
प्रदान करते हैं.
विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए विस्तृत योजनाएँ
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने विशेष जरूरतों वाले नागरिकों के लिए कई योजनाएँ और सुविधाएँ लागू की हैं.
इनका उद्देश्य उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके जीवन-स्तर में निरंतर सुधार करना है.
मुख्यमंत्री के निर्देश: कोई भी विशेष जरूरत वाला व्यक्ति पीछे न रहे
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी विशेष जरूरतों वाले व्यक्ति को पीछे न रहने दिया जाए और हर स्तर पर उन्हें पूरा सहयोग सुनिश्चित किया जाए.
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