
फटाफट पढ़ें
- पंजाब ने योजना का विस्तार किया
- तिमाही बंपर ड्रा में नकद इनाम
- “मेरा बिल” ऐप से आसानी से भाग लें
- रीयल-टाइम चैटबॉट और बहुभाषी सुविधा
- 1,263 विजेताओं ने 78 लाख रुपये जीते
Punjab News : कर अनुपालन में पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां राज्य की लोकप्रिय “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना में बड़े विस्तार की घोषणा की, उन्होंने बताया कि अब इस योजना में एक तिमाही बंपर ड्रा जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से जनता को बड़े नकद इनाम दिए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें.
मेरा बिल” ऐप से इनाम जीतना आसान
यह जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हर तिमाही में योजना में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 1,00,000 रुपये का पहला इनाम, 50,000 रुपये का दूसरा इनाम और 25,000 रुपये का तीसरा इनाम जीतने का अवसर मिलेगा, उन्होंने कहा कि कर अनुपालन को और सरल बनाने के लिए “मेरा बिल” ऐप में सेवा क्षेत्र जैसे रेस्तरां, सैलून और बुटीक , से संबंधित बिल अपलोड करने और इनाम वितरण की एक समर्पित प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.
रीयल-टाइम चैटबॉट की सुविधा शुरू
वित्त मंत्री ने बताया, “इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं की पूछताछ का तत्काल समाधान देने के लिए एक रीयल-टाइम चैटबॉट भी लॉन्च किया जाएगा, और अब ऐप अंग्रेजी के साथ-साथ पंजाबी और हिंदी भाषाओं में भी उपलब्ध होगा, ताकि आम नागरिकों के लिए इसकी पहुंच को व्यापक बनाया जा सके.”
“बिल लाओ इनाम पाओ” योजना की सफलता को रेखांकित करते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच कुल 30,769 बिल अपलोड किए गए, जिनमें से 1,263 विजेताओं ने कुल 78,13,715 रुपये की इनामी राशि जीती, उन्होंने कहा कि अपलोड किए गए सभी बिलों की कर विभाग द्वारा सख्ती से जांच की जाती है, और अब तक योजना की शुरुआत से कुल 9.07 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं, जिनमें से 7.31 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है.
कुछ बिल और लेन-देन ड्रॉ में शामिल नहीं
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना और इससे संबंधित “मेरा बिल” ऐप का उद्देश्य जिम्मेदार उपभोक्ताओं और कर अनुपालन की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है. इस योजना में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, विमानन ईंधन, प्राकृतिक गैस, शराब, राज्य से बाहर की खरीदारी तथा बिजनेस-टू-बिज़नेस लेन-देन से जुड़े बिल शामिल नहीं किए जाते. निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केवल पिछले महीने के दौरान किए गए लेन-देन के बिल ही ड्रा के लिए पात्र होते हैं.
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नवाचार, पारदर्शिता और सहभागितापूर्ण शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाबवासियों से इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया.
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