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पंजाब सरकार ने सेफ स्कूल वाहन नीति सख्ती से लागू की, बच्चों की सुरक्षा को बनाया सर्वोच्च प्राथमिकता : महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर

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  • पंजाब में सेफ स्कूल वाहन नीति लागू की गई
  • 13,819 वाहनों की जांच अब तक हो चुकी है
  • सभी वाहन पीले रंग के और सुरक्षा मानकों वाले
  • ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस और फिटनेस जरूरी
  • बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ी निगरानी की जा रही

Punjab News : स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने सेफ स्कूल वाहन नीति को पूरे राज्य में जोर-शोर से लागू किया है. सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि स्कूल वाहनों की सख़्त निगरानी और सेफ स्कूल वाहन नीति को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि 2022 से जुलाई 2025 तक, पंजाब भर में कुल 13,819 स्कूल वाहनों की जाँच की गई, जिनमें से 4,351 वाहनों के चालान काटे गए और 87 वाहनों को जब्त किया गया. उन्होंने बताया कि सर्दी और धुंध के मौसम को ध्यान में रखते हुए, अगस्त महीने में एक विशेष ड्राइव चलाई गई, जिसके दौरान 1,486 स्कूल वाहनों की जाँच की गई और 561 चालान जारी किए गए. खास तौर पर, इस मुहिम के दौरान 187 स्कूलों में भी जाँच की गई.

सभी सीटें आगे की ओर होनी चाहिए

नीति के नियमों की जानकारी देते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सभी स्कूल वाहन पीले रंग के होने चाहिए, उनमें कार्यशील आपातकालीन निकास द्वार होना चाहिए, सभी सीटें आगे की ओर होनी चाहिए, टेम्पर-प्रूफ स्पीड गवर्नर लगे होने चाहिए और दरवाजा खुलते ही हैजर्ड लाइट अपने आप जलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि सभी वाहनों के पास अपडेटेड आर.सी., बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट होना चाहिए. ड्राइवर व कंडक्टर के पास वैध लाइसेंस, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट और कम-से-कम पाँच साल का ड्राइविंग अनुभव होना अनिवार्य है.

उन्होंने आगे बताया कि इस नीति के तहत सामाजिक सुरक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति बनाई है, जो स्कूल वाहनों की निगरानी करती है और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है.

पंजाब सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध

डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है, उन्होंने कहा हर संभव कदम उठाया जा रहा है ताकि बच्चों का स्कूल जाना सुरक्षित, सुखद और जोखिम-रहित बना रहे. उन्होंने कहा कि राज्य का हर नागरिक स्कूल वाहनों से जुड़ी किसी भी सुरक्षा समस्या की सूचना जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को दे सकता है. अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को केवल उन्हीं स्कूल वाहनों में बैठाएँ, जो सेफ स्कूल वाहन नीति के नियमों का पालन करते हैं.

सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा “बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह पंजाब सरकार की मुहिम बच्चों की जिंदगियों की रक्षा करने और हर स्कूल यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है.

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