
फटाफट पढ़ें
- लोक सूचना अधिकारी पर जमानती वारंट जारी
- भगत सिंह की अपील में आदेशों का उल्लंघन
- पेशी के लिए 23 सितंबर का आदेश
- एसएसपी और उपायुक्त को पत्र भेजा गया
- सूचना आयोग ने कड़ी कार्रवाई की
Punjab News : पंजाब राज्य सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी-कम-तहसीलदार खरड़ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं.
आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि भगत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी कंसाला, खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर द्वारा दायर अपील केस नंबर 6586/2023 की सुनवाई के दौरान, राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू द्वारा समय-समय पर जारी पेशी संबंधी आदेशों की पालना नहीं की गई.
पेशी के लिए 23 सितंबर का आदेश
इस लापरवाही को ध्यान में रखते हुए, राज्य सूचना आयुक्त ने एस.एस.पी. साहिबजादा अजीत सिंह नगर हरमनदीप सिंह हांस को पत्र जारी करते हुए लोक सूचना अधिकारी-कम-तहसीलदार खरड़, गुरविंदर कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 23-09-2025 को प्रातः 11:30 बजे पंजाब राज्य सूचना आयोग, चंडीगढ़ में पेश करने के आदेश दिए हैं. इन आदेशों की प्रति आवश्यक कार्रवाई और जानकारी हेतु उपायुक्त, मोहाली को भी भेज दी गई है.
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