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रिश्वत मामले में फंसे BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को हाईकोर्ट से मिली राहत

BAP MLA Bribery Case : राजस्थान की राजनीति में हलचल मचाने वाले चर्चित रिश्वतखोरी मामले में गुरुवार को बड़ा मोड़ आया जब राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत आदिवासी पार्टी BAP के बागीदौरा-बांसवाड़ा से विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके तीन सहयोगियों को जमानत दे दी. इन पर एक खनन मामले को विधानसभा में उठाए गए सवालों से हटाने के एवज में 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. अदालत ने गिरफ्तारी, चालान पेश होने और ट्रायल में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी है.


विधानसभा में सवाल हटाने के बदले मांगी गई थी रिश्वत

यह मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता रविंद्र और उनके भाई सुमंत ने एसीबी में एक गंभीर आरोप दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि विधायक जयकृष्ण पटेल ने टोडाभीम क्षेत्र में स्थित खनन गतिविधियों से जुड़े सवालों को विधानसभा में वापस लेने और संबंधित पक्षों को मदद पहुंचाने के बदले कुल ढाई करोड़ रुपये की मांग की थी. आरोप है कि इस मांग का आंशिक भुगतान 20 लाख रुपये के रूप में लिया गया, जिसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पटेल और उनके साथियों को 4 और 5 मई को गिरफ्तार किया.


चारों आरोपियों को मिली राहत, एक अभी भी फरार

हाईकोर्ट ने जयकृष्ण पटेल के साथ उनके चचेरे भाई विजय कुमार पटेल, जयपुर निवासी लक्ष्मण सिंह मीणा और अलवर निवासी जगराम मीणा की जमानत याचिकाओं को मंजूरी दी है. अदालत ने माना कि चारों आरोपी 4 मई से हिरासत में हैं, और उनके खिलाफ चालान पेश हो चुका है. ट्रायल में लगने वाले संभावित समय को देखते हुए उन्हें जमानत दी गई. इस केस में पटेल के निजी सहायक रोहित मीणा अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है.


पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप

इस मामले ने राजस्थान की सियासी गलियों में जोरदार हलचल मचाई है, क्योंकि यह सीधे तौर पर एक मौजूदा विधायक द्वारा अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने से जुड़ा हुआ है. जयकृष्ण पटेल भारत आदिवासी पार्टी से विधायक हैं और उन पर भ्रष्टाचार का यह गंभीर आरोप उनकी राजनीतिक साख को गहरी चोट पहुंचा सकता है. हाईकोर्ट का यह फैसला फिलहाल उन्हें राहत जरूर देता है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और ट्रायल में कई अहम मोड़ आ सकते हैं.


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