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Bulldozer Action : ‘राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का…’ बुलडोजर एक्शन पर SC की रोक के बाद बोलीं मायावती

Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। इसी कड़ी में मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी। बता दें कि जस्टिस बी.आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच का फैसला आया है।

मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्सम्बंधी कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है. हमारा आदेश है कि ऐसे में प्राधिकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि शक्ति के मनमाने प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नागरिक ने कानून तोड़ा है तो अदालत ने राज्य पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उन्हें गैरकानूनी कार्रवाई से बचाने का दायित्व डाला है। इसका पालन करने में विफलता जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है और अराजकता को जन्म दे सकती है. हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। कानून को अपने हाथ में लेने वाले सार्वजनिक अधिकारियों को मनमानी के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

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