
ED : गुजरात के अहमदाबाद में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने मंगलवार को आरोप तय किए हैं। धन शोधन विरोधी कानून के तहत आरोप तय हुए। दरअसल परर्तन निदेशालय ने शिकायत दायर की थी। अब यह कार्यवाही हुई है। जिसके बाद ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने सीआरपीसी की धारा 309 के तहत गोखले की अर्जी को भी खारिज कर दिया।
विशेष अदालत ने सीआरपीसी की : ED
ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने सीआरपीसी की धारा 309 के तहत गोखले की अर्जी को भी खारिज कर दिया। अर्जी में पीएमएलए, 2002 की कार्यवाही को तब तक निलंबित करने की मांग की गई थी, जब तक कि कोर्ट उनके खिलाफ अपराध मामले का फैसला नहीं कर लेती। इस मामले में गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इन पर लगे आरोपों की बात करें तो 406 आपराधिक विश्वासघात, 420 धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप लगे हैं।
ईडी ने एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद जिला जज और स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने आज यानी (13 अगस्त मंगलवार) को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में पीएमएलए, 2002 के नियमों के तहत राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए।
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