BJP के पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पर एफआईआर, जानें पूरा मामला

भारतीय जनता पार्टी के यूपी पश्चिमी क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राजेश सिंघल समेत 12 लोगों के खिलाफ नामजद एवं 15 – 20 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
ये है पूरा मामला
संभल जिले की चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह आदेश 10 मार्च को अंशु शर्मा उर्फ बाबा के प्रार्थना पत्र पर दिया है। दरअसल, अंशु शर्मा ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि बीते वर्ष 5 अक्टूबर की रात को वह अपने भाई भास्कर के साथ सदर कोतवाली के मोहल्ला दुर्गा कॉलोनी स्थित एक बैंकट हॉल में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। घर लौटते समय उनकी कार को भाजपा नेता एवं उनके साथियों ने रोक लिया। पुरानी रंजिश के चलते अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया तो वहीं जानलेवा हमला बोलते हुए उनके साथ ना सिर्फ मारपीट की बल्कि कोतवाली ले गए।
जहां कोतवाली प्रभारी के सामने मारपीट की यही नहीं जानलेवा हमला सहित तमाम धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। अंशु शर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी बताया कि जब उनकी पत्नी दीपा शर्मा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंची तो पुलिस ने उनकी पत्नी की कोई सुनवाई नहीं की। यही नहीं पुलिस अधीक्षक से भी कार्रवाई की गुहार लगाई लेकिन न्याय नहीं मिला। जिसके बाद अब कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। वहीं अंशु शर्मा के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राजेश सिंघल सहित 12 लोगों के खिलाफ नामजद तथा 15 – 20 अज्ञात के खिलाफ संभल कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
वहीं इस मामले में जिले के पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्रा ने बताया कि अभी उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं आया है अदालत का आदेश आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
संभल से अरुण कुमार की रिपोर्ट
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