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Bulldozer Case: माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना बिलकुल सही- SC, अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। देश के अगर किसी राज्य में बुलडोजर का कहर देखने को मिला है तो वो यूपी. जिसको देखते हुए एक-एक दंगाई दंगा करने से पहले 100 बार सोचते है और गलती से कुछ हो जाए तो योगी बाबा नहीं छोड़ते है। वहीं यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के मामले मे आज देश की सबसे बड़े न्यायिक अदालत मे सुनवाई हुई. इस दौरान दो पक्ष आपस में बहस करते- करते भीड़ गए. ऐसे में जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि देश में एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चॉइस की तरह बर्ताव हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के न्याय के लिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। इसपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई अन्य समुदाय नहीं है और केवल भारतीय समुदाय है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानूनी कार्रवाई को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है।

नहीं रुकेगी बुलडोजर की कार्रवाई – सुप्रीम कोर्ट
वहीं दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता है।

अवैध अतिक्रमण पर हो रही है कार्रवाई -योगी

वहीं इस मामले में योगी सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि यूपी में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई. साथ ही जिनलोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है उन्ही लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. इस बीच सरकार ने कहा 6 दाखिल कर अवैध निर्माण करने वालों को साफ बचाने की योजना बनाई जा रही है.यूपी सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज में ध्वस्तीकरण का मामला लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट में इसे लाने की जरूरत है। यूपी सरकार ने कहा कि सहारनपुर मामले में बिना नोटिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने की दलील को सरकार ने पूरे सबूत के साथ दिया है। इसी वजह से अन्य तरीकों का सहारा लिया जा रहा है ताकि अवैध निर्माण करने वालों के साथ-साथ हिंसा तोड़फोड़ में शामिल आरोपियों का भी बचाव किया जा सके।

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