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West Bengal: संदेशखाली मामले की जांच करेगी CBI, हाईकोर्ट का आदेश

West Bengal: कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली घटना की CBI जांच की अनुमति दी है। इसी के साथ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को इस मामले में हर संभव मदद करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आज कहा, ‘पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को हरसंभव सहायता देनी होगी। यहाँ रहने वाले लोग सीधे सीबीआई से शिकायत कर सकते हैं। सीबीआई को एक पोर्टल बनाने का अनुरोध करता हूँ। अब सीबीआई संदेशखाली में सभी आरोपों (जैसे जमीन हड़पने, रेप और कृषि भूमि को भेड़ी के नाम करने) की जांच करेगी। कोर्ट इस जांच को देखेगा।

West Bengal: यौन उत्पीड़न और जबरन अधिग्रहण के आरोप

संदेशखाली महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जबरन जमीन अधिग्रहण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार मामले में आरोपी हैं। तीनों को पकड़ लिया गया है। चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने संदेशखाली से जुड़ी पांच जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।

कोर्ट ने कहा था- संदेशखाली का 1% सच भी शर्मनाक

कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार CBI जांच को रोक नहीं पाएगी। राज्य के किसी भी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट की आज्ञा के बाद इसकी अब आवश्यकता नहीं होगी। 4 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि संदेशखाली का 1 प्रतिशत वास्तव में शर्मनाक है। न्यायालय ने कहा कि पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

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