UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है. अब सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आधार कार्ड केवल पहचान पत्र के रूप में ही उपयोग किया जाएगा, जन्म तिथि या उम्र के सत्यापन के लिए नहीं. कांग्रेस ने यूपी सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया है.
कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर कहा कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में न मानना तुगलकी फरमान है, उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारियों के अधूरे ज्ञान के चलते जनता को परेशान कर रही है और तहसील के चक्कर लगवाने पर मजबूर कर रही है. नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए SDM कोर्ट में जन्म पंजीयन नियमावली की धारा 9(3) के तहत मुकदमा दायर करना होगा.
आधार को जन्मतिथि प्रमाण मानने पर रोक
योगी सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि का मान्य प्रमाण नहीं माना जाएगा. इसके बावजूद राज्य के कुछ विभाग अभी भी इसे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं. सभी विभागों को इस संबंध में सूचित करने का निर्देश दिया गया है. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए.
वहीं यूपी प्लानिंग कमीशन के नए आदेश में आधार कार्ड को जन्मतिथि के सबूत के तौर पर हटाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इससे फ्रॉड रुकेगा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने बेटे को MLA बनाने के लिए पैन कार्ड बदलवाकर उम्र कम करवा देते हैं. यह एक सही कदम है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए.
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