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गोरखनाथ बाबा की याचिका खारिज, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ

UP By-Election 2024: उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने पूर्व विधायक और बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग उपचुनाव प्रक्रिया शुरू कर सकेगा।

मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीतने और विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। हालांकि, बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश की जीत को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि अवधेश के नामांकन पत्र में गड़बड़ियां थीं। उन्होंने दावा किया कि नामांकन के लिए दाखिल हलफनामे में जिस नोटरी का इस्तेमाल हुआ था, उसका लाइसेंस पहले ही निरस्त हो चुका था।

आरोप-प्रत्यारोप का दौर

याचिका के कारण मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो सका, जबकि यूपी की अन्य 9 सीटों पर हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए। बाद में बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस लेने की अपील की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब कोर्ट के इस फैसले को चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।

समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चला। सपा ने उपचुनाव में देरी पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने अवधेश प्रसाद के नामांकन की वैधता पर जोर दिया।

मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का फैसला अब पूरी तरह चुनाव आयोग पर निर्भर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी समीकरण किस दिशा में जाते हैं और इस सीट पर सियासी मुकाबला कैसा होता है।

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