उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना हुआ आसान, पढ़ें

उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है कैबिनेट बैठक में सरकार ने केवल 5000 रुपये के स्टांप शुल्क की अधिसूचना जारी की है। इसके बाद से अब यूपी में अपनी संपत्तियों को परिजनों के नाम करना और आसान हो गया है।
अब चाहे अपनों के नाम प्रॉपर्टी में लिखा पढ़ी करनी हो या ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर, अब महज ₹5000 रुपये के खर्च से आप अपनों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर पाएंगे।
सरकार की इस रियायत की नीति का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए सरकार ने परिजनों को भी पारिभाषित कर दिया है। इस नीति का लाभ बेटा, बेटी, माता, पिता, पति, पत्नी, बहू, दामाद, सहोदर भाई, सहोदर बहन और पोते-पोती या नाती-नतिनी को मिलेगा।
अगर आप 50 लाख रुपये की संपत्ति अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं और अगर आप बाजार दर पर उस प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी भरेंगे तो आपको लगभग 4.20 लाख रुपये खर्च करने होंगे। इसकी जगह आप अब प्रोपर्टी ट्रांसफर सस्ते में ही करवा लेंगे। सरकार की नई नीति से अब रजिस्ट्रेशन में भी बस 6,000 रुपये का ही खर्च होगा।