
Uttarakhand News : अपनी बेटी के साथ सालों तक दरिंदगी करने वाले दरिंदे पिता वायु सेना कर्मी को विशेष पॉक्सो अदालत ने 20 साल की कठोर कैद की सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार जुर्माना लगाने के साथ ही पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
कोर्ट ने आरोपी पिता को सजा सुनाते हुए उसके इस घिनौनी कृत्य के लिए कठोर निंदा भी की है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि जिस पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों की रक्षा करनी होती है। उसी ने मासूम के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तहस-नहस कर दिया। ऐसे अपराधी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
बता दें कि इस मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने दोषी पर 25 हजार जुर्माना लगाने के साथ ही पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
ये है पूरा मामला
दरअसल, ये मामला उत्तराखंड के देहरादून की है, जहां कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी की सालों तक आबरू लूटता रहा। इतना ही नहीं जब वो घर से बाहर रहता था तो वीडियो कॉल पर कपड़े उतरवाता था। कोर्ट को दिए बयान में पीड़िता ने कहा कि जब वह महज 5-6 साल की थी, तब से उसके पिता ने उसका यौन शोषण शुरू कर दिया था। वह उसे चुप रखने के लिए उसकी गुड़िया के हाथ-पैर तोड़ देता था और धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो उसके साथ भी यही हाल करेगा। आखिरकार जब वह 17 साल की हो गई तब उसने इसकी शिकायत अपनी मां से की।
20 नवंबर को मां ने की शिकायत
पीड़िता ने कहा कि उसका दरिंदा पिता उसको यह कहता था कि हर पिता अपनी बेटी से ऐसे ही प्यार करता है। सालों तक जुल्म सहने के बाद पीड़िता ने नवंबर 2023 में हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी सच्चाई बताई थी। 20 नवंबर को जब आरोपी ने फिर से गलत हरकत की तो मां ने रायपुर पुलिस को सूचना दी। गिरफ्तारी के डर से आरोपी भाग गया था, जिसे बाद में पकड़ा गया।
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