
Chandigarh : पंजाब विधानसभा क्षेत्र तरन तारन के उप चुनाव के लिए 11 नवंबर 2025 (मंगलवार) यानी आज मतदान की प्रक्रिया शुरु हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने हल्का तरन तारन क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी दफ्तरों, बोर्डों/कॉरपोरेशनों और शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट ऐक्ट-1881 के अंतर्गत घोषित किया गया है।
पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी तरन तारन हल्के का मतदाता है और वह पंजाब के किसी सरकारी दफ्तर, बोर्ड/कॉरपोरेशन या सरकारी शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत है, तो वह अपना वोटर कार्ड प्रस्तुत कर संबंधित अधिकारी से यह विशेष अवकाश प्राप्त कर सकेगा। यह अवकाश अधिकारियों/कर्मचारियों की छुट्टियों के खाते से नहीं काटा जाएगा।
यह अवकाश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (1) के अंतर्गत भी यह वैतनिक (वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यापारिक संस्थानों, व्यवसायों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जो इस उपचुनाव के लिये वोटिंग वाले दिन वोट डालने के पात्र हैं।
इसके अतिरिक्त, पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 28 के अंतर्गत भी हल्का तरन तारन के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में कार्यरत उन सभी कामगारों के लिए अवकाश घोषित किया गया है, जो इस क्षेत्र के मतदाता हैं। ऐसे कर्मचारियों को मतदान के दिन कार्य पर बुलाया नहीं जा सकता है।
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