Supreme Court : ‘CBI को दिखाना होगा कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं’, केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

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Supreme Court : सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस भूईंया ने केजरीवाल की गिरफ्तार पर कई सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस भूइंया ने कहा कि सीबीआई को दिखाना होना कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं। सीबीआई को बोर्ड से ऊपर देखा जाना चाहिए और हर संभव कोशिश की जानी चाहिए ताकि गिरफ्तारी अनियंत्रित तरीके से न हो।

जस्टिस भूइंया ने कहा कि सीबीआई को दिखाना होगा कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं। सीबीआई को बोर्ड से ऊपर देखा जाना चाहिए और हर संभव कोशिश की जानी चाहिए ताकि गिरफ्तारी अनियंत्रित तरीके से न हो। किसी देश में धारणा मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वह एक पिंजरे में बंद तोता नहीं है। सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह शक से ऊपर उठना चाहिए।

‘कार्रवाई गिरफ्तारी के…’

जस्टिस भूइंया ने कहा कि 22 महीनों तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई लेकिन फिर अचानक एक्टिव हो गई और हिरासत की मांग की। सीबीआई द्वारा इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है। सीबीआई ने इस तरह की गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में दी गई जमानत को विफल करने के लिए की थी। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भूइंया की पीठ ने फैसला सुनाया है।

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