SC का दिल्ली HC को निर्देश: क्या सुरक्षा संगठनों को RTI के तहत छूट दी गई ?

फोटो: लाइव एंड लॉ

Share

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह सरकार के खुफिया और सुरक्षा संगठनों के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की प्रयोज्यता का फैसला करे, जबकि एक विभाग को वरिष्ठता और पदोन्नति पर एक कर्मचारी को जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाला आदेश रद्द कर दिया गया।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सरकारी विभाग की आपत्ति पर निर्णय लिए बिना निर्देश दिया था कि उस पर आरटीआई कानून लागू नहीं है।  

कोर्ट का आदेश

शीर्ष कोर्ट ने कहा  “विभाग की ओर से यह विशिष्ट मामला है कि आरटीआई अधिनियम संगठन / विभाग पर लागू नहीं था। उपरोक्त के बावजूद और इस तरह की आपत्ति का निर्णय किए बिना, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को निर्देश दिया है कि वह आरटीआई अधिनियम के लागू होने का निर्णय किए बिना आरटीआई अधिनियम के तहत मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करें।

आगे न्यायालय ने कहा कि हम उच्च न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह पहले अपीलकर्ता संगठन/विभाग पर आरटीआई अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में इस मुद्दे पर फैसला करे और उसके बाद स्टे आवेदन/ एलपीए पर फैसला करें। पूर्वोक्त अभ्यास आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।