Satyendar Jain Bail : आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और टेंडर अनियमितताओं के मामले में उन्हें जमानत मंजूर कर दी है।
ACB ने भ्रष्टाचार मामले में किया था गिरफ्तार
सत्येंद्र जैन को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं हुई थीं।
वकील ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कोर्ट में दलील दी कि गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होने के काफी समय बाद की गई। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े अधिकतर सबूत दस्तावेजी हैं और जांच एजेंसी पहले ही संबंधित सामग्री अपने कब्जे में ले चुकी है।
ACB ने जमानत का किया विरोध
जमानत याचिका का विरोध करते हुए ACB ने कोर्ट के सामने दावा किया कि सत्येंद्र जैन मामले में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि जमानत पर फैसला करते समय सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
छह आरोपियों के खिलाफ दर्ज है मामला
इस मामले में सत्येंद्र जैन समेत कुल छह लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO उदित प्रकाश राय, पूर्व कॉन्ट्रैक्टुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव और निजी कंपनियों से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं।
FIR और जांच से जुड़ी जानकारी
मामला FIR संख्या 10/2024 से जुड़ा है, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई। कोर्ट ने जमानत के साथ दो लाख रुपये की दो श्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया है।
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