बालू खनन को अनुमतिः उचित दर पर मिलेगी, निर्माण की लागत घटेगी

Sand Mining in Bihar
Sand Mining in Bihar: बिहार में बालू खनन शुरू करने की अनुमति से इमारतें बनाने में इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। दरअसल अब नए बंदोबस्तधारियों के जरिए यह काम शुरू किया गया है। इसमें घाटों को छोटे-छोटे क्लस्टर में बांटा गया। उसकी नीलामी की गई। उम्मीद है कि इससे एक ओर जहां राज्य सरकार के राजस्व में होने वाली हानि रुकेगी तो वहीं लोगों को भी बालू के अनुचित रेट नहीं चुकाने पड़ेंगे। अब अवैध खनन और बिक्री रोकने के लिए बालू के घाटों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश हैं।
Sand Mining in Bihar: पटना सहित नौ जिलों में शुरू हुआ खनन
पटना समेत नौ जिलों में बालू खनन का काम शुरू हो चुका है। अभी तक लोगों को बालू मनमाने दामों पर बेची जा रही थी। इससे भवन निर्माण की लागत बढ़ रही थी। समुचित मात्रा में बालू बाजारों में उपलब्ध नहीं थी। कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल का कहना है कि सरकारी खजाना तो भरेगा ही वहीं आम लोगों को भी सस्ती बालू मिलेगी। सबसे बड़ी राहत बिल्डर्स को मिलेगी। अभी तक ब्लैक में मिल रही बालू की वजह से भवन निर्माण की लागत ज्यादा आ रही थी। इस पर लगाम लग सकेगी।
Sand Mining in Bihar: कई घाटों पर पर्यावरणीय मंजूरी का इंतजार
वैसे तो 15 अक्टूबर से बालू खनन के लिए 266 बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया हो चुकी है। य़ह प्रक्रिया पांच साल के लिए है। फिलहाल पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण 62 घाटों पर ही बालू खनन शुरू किया गया है। अन्य घाटों पर बालू खनन शुरू करने के लिए इस मंजूरी का इंतजार है। सरकार की योजना 525 नए नदी घाटों पर खनन शुरू कराने की थी।
Sand Mining in Bihar: इन घाटों को मिली मंजूरी
भोजपुर में 21, पटना में 10, औरंगाबाद 6, रोहतास में 8, गया में 5, नवादा में 4, अरवल, बांका में 3-3, लखीसराय में 2 बालू घाटों को पर्यावरणीय मंजूरी मिली है।
नियमों का पालन नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव परमार रवि मनुभाई के अनुसार अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण पर रोक लगाने को बंदोबस्तधारियों को अपने-अपने घाटों का सीमांकन करना होगा। बालू ढोने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन होने पर ही चालान बनाया जाएगा। बालू ले जा रहे वाहन को ढकना जरूरी है। एनजीटी के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। नियमों का पालन न करने पर जुर्माने का प्रावधान है।
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