Sambhal News: हाई कोर्ट के आदेश पर खाली किए जाएंगे अवैध रूप से बनाए 80 मकान, कार्रवाई से मचा हड़कंप

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Sambhal News: संभल में जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बनाए गए 80 मकानों को हाई कोर्ट के आदेश पर खाली कराने की कवायद शुरू कर दी है। पुलिस एवं पीएसी बल के साथ अफसरों ने मौके पर पहुंच कर कई मकानों को सील कर दिया है। कई ने पुलिस कार्रवाई से पहले ही मकान को खाली कर दिया है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।

यह पूरा मामला जिला संभल के बहजोई स्थित जिला मुख्यालय के निकट मोहल्ला मदीना मस्जिद नई बस्ती का है। जहां हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन की टीम बुधवार को मकानों को खाली कराने के लिए पहुंच गई। पुलिस पीएसी के साथ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले मकान खाली करने के लिए एलाउंसमेंट किया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई एडीएम प्रदीप वर्मा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर डटे रहे।

हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को दिया आदेश

आपको बता दें कि पूर्व में यहां ग्लास फैक्ट्री थी जिसके बंद होने के बाद लोगों ने अपने मकान बना लिए थे। हालांकि, अब यहां पर 80 अवैध मकानों को खाली करने का आदेश हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को दिया है। जिला प्रशासन ने कई दिन पहले से ही लोगों को मकान खाली करने का समय दिया था, जिसके बाद समय पूरा होने पर आज अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मकान खाली कराने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया, इस दौरान कुछ लोगों के घरों से अपना सामान निकाल कर बाहर सड़क पर रख दिया गया, जिस पर प्रशासन ने खाली हुए मकानों को सील कर दिया।

ग्लास फैक्ट्री की जमीन

जिन लोगों ने मकान को खाली नहीं किया, प्रशासन उनसे मकान खाली करने की बात कर रहा है। वहीं इस मामले में डीएम संभल डॉ राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि यह प्रकरण काफी लंबे समय से चल रहा है। 2001 और 2006 में प्रतिवादी पक्ष ने उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। ग्लास फैक्ट्री का जो 674 नंबर गाटा है उसको खाली करवा रही है क्योंकि वह मूल रूप से ग्लास फैक्ट्री की जमीन है और बाकी सब जो मकान है वह अवैध रूप से बने हुए हैं। कुल 80 अवैध मकान खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें से सात प्लाट और 6 मकान पर पहले ही कब्जा ले लिया गया है। इसके अलावा आज 20 लोगों ने मकान खाली कर दिए हैं, वहीं शेष मकान को खाली करा कर उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा।

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