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कोर्ट में इमोशनल हुए राजपाल यादव, बोले- ‘मैं खुद ड्रामा बन गया हूं’, 1.15 करोड़ देने को राजी

चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया, उन्होंने बाकी 85 लाख रुपये चुकाने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय मांगा. सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने फिल्म ‘अता पता लापता’ से हुए नुकसान और अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र किया. कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते की मोहलत दी.

Rajpal Yadav : चेक बाउंस मामले में घिरे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के केस में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. राजपाल यादव कोर्ट में 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर पहुंचे, उन्होंने बाकी 85 लाख रुपये जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय मांगा. सुनवाई के दौरान अभिनेता ने अपने आर्थिक संकट और फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े नुकसान का भी जिक्र किया.

राजपाल यादव ने अदालत को बताया कि फिल्म को लेकर उनका काफी पैसा डूब गया है. राजपाल के मुताबिक, इस फिल्म में उन्हें करीब 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, उन्होंने कहा कि पिछले 13 साल से उनकी फिल्म को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और स्टे ऑर्डर के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा.

लोगों का मनोरंजन करते-करते खुद ड्रामा बन गया

अदालत में राजपाल यादव ने कहा कि वह लंबे समय से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं, लेकिन अब खुद एक ड्रामा बन गए हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया है और अब उन्हें दोबारा काम मिलना शुरू हुआ है. राजपाल ने भरोसा दिलाया कि वह शिकायतकर्ता की रकम चुका देंगे.

सुनवाई के दौरान CJI ने राजपाल यादव से उनकी फिल्मों का जिक्र करते हुए चुटकी ली और कहा कि “आपकी फिल्मों की तरह, आपका पैसा भी अता पता लापता, गायब है.” इसके बाद CJI ने उन्हें अच्छी फिल्में बनाने और लोगों का मनोरंजन करने की सलाह दी.

सुप्रीम कोर्ट ने दी दो हफ्ते की मोहलत

CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले में राजपाल यादव को दो हफ्ते की मोहलत दी है. इस दौरान उन्हें बकाया रकम जमा करने का इंतजाम करना होगा.

आपको बता दें कि यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस मामलों का है. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए हर मामले में तीन महीने की सजा सुनाई थी.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रकम जमा नहीं करने को लेकर राजपाल यादव के रवैये पर नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने उन्हें दो करोड़ रुपये जमा करने के लिए एक दिन का समय देते हुए इसे आखिरी मौका बताया था.

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