SIR Controversy : SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों को नजरअंदाज करते हुए SIR से जुड़े फैसले लिए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी.
10 दिन में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा. कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे बाद में रद्द किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका का आधार बनी न्यूज रिपोर्ट 100 प्रतिशत सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है. कोर्ट ने कहा कि केवल उस रिपोर्ट के आधार पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता.
वकील विकास सिंह ने सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की, लेकिन कोर्ट की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा गया.
निलंबन की मांग पर अंतरिम आदेश नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. इस मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय बेंच ने की. बेंच ने शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, राकेश कुमार सिंह और सुधाकर सिंह की ओर से दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई की.
अकेले फैसला नहीं लिया जा सकता
सुनवाई के दौरान वकील विकास सिंह ने दलील रखते हुए कहा कि वास्तविक एक्ट में प्रावधान है कि चुनाव आयोग बहुमत या सर्वसम्मति से फैसले लेगा, उन्होंने कहा कि अकेले कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता.
अब इस मामले में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों के जवाब के बाद अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी.
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