राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा नहीं मांगूंगा माफी

2019 के मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर उन्हें माफी मांगनी होती तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता।
राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा है कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राहुल को ‘अहंकारी’ कहा, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि माफी ना मांगने पर मुझे अहंकारी कहा गया, जो गलत है।
राहुल ने हलफनामे में कहा कि मानहानि के केस में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है। जिसके चलते उनकी संसद की सदस्यता छीन गई है। कोर्ट से यह प्रार्थना है कि, राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई जाए, ताकि वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकें।
राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर कर्नाटक में एक बयान दिया था। गुजरात से विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 13 अप्रैल, 2019 को दिए बयान को लेकर सूरत कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?” जिसे लेकर उनपर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी सांसद की सदस्यता छीन गई थी।
गुजरात हाईकोर्ट में भी राहत ना मिलने पर राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सजा पर रोक लगवाने के लिए याचिका दायर की थी। जिसपर शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने कोर्ट से ये अपील की थी कि उन्हें सुने बिना फैसला नहीं दिया जाना चाहिए। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने आज याचिका दायर की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
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