Pannun Case: निखिल गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, परिवार की याचिका हुई खारिज

Pannun Case: Shock to Nikhil Gupta from Supreme Court, family's petition rejected
Pannun Case: खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurupatwant Singh Pannun)की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता (Nikhil Gupta) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। निखिल के परिवार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार (04.01.24) को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस संवेदनशील मामले पर सरकार ही उचित फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है।
मामला संवेदनशील, विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, “यह बेहद संवेदनशील मामला है। सरकार को ही इसपर निर्षय लेने दें। सार्वजनिक मामले में दखलअंदाजी नहीं कर सकते।” सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया की विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना जरूरी है।
खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का है आरोप
निखिल गुप्ता को 2023 में चेक रिप्ब्लिक में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका ने निखिल पर आरोप लगाए कि उन्होंने अमेरिकी जमीन पर पन्नू की हत्या की कोशिश की। अमेरिका ने ये भी दावा किया की निखिल गुप्ता किसी सरकारी एजेंट के साथ काम कर रहा था। निखिल ने पन्नू को मारने के लिए एक हिटमैन को हायर किया था जो असल में अंडरकवर पुलिस अधिकारी था। अमेरिका ने निखिल को प्रत्यर्पित किए जाने की भी मांग की है।
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याचिका में क्या कहा गया है?
निखिल गुप्ता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। परिवार ने SC से दखलअंदाजी की मांग की थी। परिवार ने आरोप लगाए कि निखिल को जेल में जबरन गाय-सुअर का मांस खिलाया जा रहा है, जो कि हिंदू धर्मों के खिलाफ है। इसके अलावा ये भी दावा किया की गिरफ्तारी से पहले उन्हे कोई वारंट नहीं दिखाया गया और स्थानीय चेक रिपब्लिक अधिकारियों के बजाय अमेरिकी एजेंटो ने गिरफ्तार किया।
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