ज्ञानवापी मस्जिद: नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर, दो वकील भी होंगे सर्वे में शामिल

Share

गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद Gyanvapi Masjid पर वाराणसी कोर्ट Varansi Court ने फैसला सुनाया. ये फैसला ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने को लेकर आया हैं. कोर्ट का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे.

Share

गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद Gyanvapi Masjid पर वाराणसी कोर्ट Varansi Court ने फैसला सुनाया. ये फैसला ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने को लेकर आया हैं. कोर्ट का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे. बता दे कि, कई दिनों से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने फैसला देने से पहले अपना आदेश टाइप करवाया. जिसके बाद कोर्ट का फैसला सुनाया गया. इतना ही नहीं आदेश देने से पहले कोर्ट परिसर को खाली भी कराया गया.

पूरे मस्जिद परिसर का होगा सर्वे

Varansi Court वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए एडवोकेट कमिश्नर के साथ दो और वकील को सर्वे कमेटी में शामिल किया है. ज्ञानवापी मस्जिद Gyanvapi Masjid का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने के लिए कहा है. वादी पक्ष के वकील का कहना है कि, कोर्ट ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है.

अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग

आपको बता दे कि, कोर्ट में अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग की गई थी. इस पर 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज 12 मई को जज ने कड़ी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया. फैसला सुनाने से पहले कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया था.

गौरतलब है कि, 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार मांगा था. जिसके बाद कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की और ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था. जिसके लिए एडवोकेट कमिश्नर संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया था.