
फटाफट पढ़ें
- फडणवीस ने राहुल को ‘सीरियल लायर’ कहा
- CSDS ने अपने गलत डेटा को मानी
- सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग आरोप खारिज किए
- चुनाव परिणाम को रद्द नहीं किया जाएगा
- फडणवीस ने माफी की उम्मीद नहीं जताई
Maharashtra News : चुनाव धांधली के आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें ‘सीरियल लायर’ करार दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रोज झूठ बोलते हैं, लेकिन जनता सच्च जानती है.
2024 के महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने CSDS के आंकड़ो के आधार पर चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर गलत आरोप लगाए हैं.
राहुल गांधी से भी माफी की मांग
सीएम ने कहा कि अब जब CSDS ने अपने डेटा में गलती स्वीकार कर माफी मांग ली है, तो राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ‘सीरियल लायर’ हैं, इसलिए उनसे यह उम्मीद करना बेकार है.
उन्होंने कहा, “यह सच है कि डेटा CSDS ने दिया था और उसी डेटा के आधार पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे और साथ ही उन्होंने हमारी वैध रूप से चुनी हुई सरकार पर भी आरोप लगाए थे. आज CSDS ने स्वीकार किया है कि उनका डेटा गलत था और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी है. उन्होंने अपने पहले के सभी डेटा वापस ले लिए हैं.
फडणवीस बोले- सच्चाई जनता के सामने आ गई
सीएम ने आगे कहा, “अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने वही गलत डेटा आधार बनाकर आरोप लगाए थे? क्या अब वे भी माफी मांगेंगे? मुझे इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी एक सीरियल झूठे हैं. और रोज झूठ बोलते हैं. लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि सच्चाई जनता के सामने आ गई है”
विपक्ष ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाये
बता दें कि विपक्ष लगातार महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाता रहा है. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा पहुंचा. याचिकाकर्ता का दावा था कि 20 नवंबर 2024 को मतदान समाप्त होने के बाद करीब 76 लाख फर्जी वोट डाले गए. इससे पहले यह याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई थी. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग रखी गई.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग खारिज करते हुए कहा कि फर्जी वोटिंग के पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए हैं. इसलिए चुनाव परिणाम को रद्द नहीं किया जा सकता. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आरोप लगाने मात्र से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए जा सकते.
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