Anant Singh : अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, एके 47 मामले में हुए बरी

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Anant Singh : बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। AK – 47 मामले में हाईकोर्ट ने बरी किया। दरअसल उनके खिलाफ पर्याप्त सूबत नहीं मिले हैं। जिसकी वजह से उन्हें बरी किया गया है। दरअसल, उनके घर से हथियार बरामद हुए थे। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

आपको बता दें कि 2015 में इंसाल रायफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट से जुड़े मामले में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। 2019 का मामला है। अनंत सिंह को जेल भेजा गया था। मई महीने की बात करें तो वह 15 दिन के पैरोल में बाहर भी आए थे। अब राजनीतिक करियर पर आते हैं। वह चौथी बार विधायक बने थे, लेकिन उन्हें अयोग्य ठहरा दिया था। उन्होंने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 2019 में उनके घर से एके 47 राइफल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुए थे।

दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था

जिसके बाद उनके घर पर छापा मारा गया था और तलाशी ली गई थी। उनके खिलाफ आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। जिसके बाद उनके घर के केयर टेकर को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। हालांकि अनंत सिंह की तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उन्हें हफ्ते बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सिविल कोर्ट में सजा सुनाई गई थी। 10 साल की सजा हुई थी।

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