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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की ताजमहल के 22 बंद कमरों के बारे में जानने वाली याचिका

गुरुवार को एक ओर जहां वाराणसी कोर्ट Varansi Court ने ज्ञानवापी मस्जिद Gyanvapi Masjid को लेकर बड़ा बयान दिया. इलाहबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने ताजमहल Tajmahal को लेकर दायर की गई याचिका को रद्द कर दिया. बता दे कि यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की.

याचिका न्यायिक नहीं- कोर्ट

आपको बता दे कि, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग के औचित्य पर सवाल उठाया और याचिकाकर्ता से पूछा कि कमेटी बनाकर आप क्या जानना चाहते हैं ? कोर्ट ने कहा कि याचिका समुचित और न्यायिक मुद्दों पर आधारित नहीं है. इसलिए खारिज की जा रही है.

सुनवाई करते हुए जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ताजमहल पर दायर विवाद में याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन से जजमेंट दिखा रहे हैं. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट पेश किए, जिनमें अनुच्छेद 19 के तहत बुनियादी अधिकारों और खासकर उपासना, पूजा और धार्मिक मान्यता की आजादी का जिक्र है.

 है.

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