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महरौली की 800 साल पुरानी अखूंदजी मस्जिद में नहीं होगी ईद की नमाज, दिल्ली HC ने दिया फैसला

Akhoondji Mosque: 30 जनवरी की सुबह दिल्ली विकास प्राधिकर (DDA) ने दिल्ली के मेहरौली इलाके में 800 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया था। इस मामले में अब मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को महरौली स्थित अखूंदजी मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

महरौली में ध्वस्त हो चुकी 800 साल पुरानी अखूंदजी मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कमेटी ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें रमजान और ईद की नमाज के लिए 800 साल पुरानी मस्जिद स्थल में जाने की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने शब-ए-बारात के अवसर पर नमाज की अनुमति देने से इनकार करने वाले एक अन्य आदेश के आधार पर आदेश पारित किया और इस आदेश को चुनौती देने वाली एक अन्य अपील पर मई में सुनवाई होगी।

ईद की नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार करने हुए पीठ ने कहा कि इस स्तर पर मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब एकल न्यायाधीश ने करीब एक महीने पहले राहत देने से इनकार कर दिया था।

इससे पहले भी खारिज हो चुकी है याचिक

गौरतलब है कि 800 साल से अधिक पुरानी मानी जाने वाली अखुंदजी मस्जिद और साथ ही वहां के बहरुल उलूम मदरसे को संजय वन में अवैध ढांचा घोषित कर दिया गया था। इसे 30 जनवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ध्वस्त कर दिया था। महरौली में ध्वस्त हो चुकी 600 साल पुरानी अखूंदजी मस्जिद और अन्य मामले में रमज़ान के महीने के दौरान नमाज पढ़ने को लेकर दायर की गई याचिका पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने 11 मार्च को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि शब-ए-बारात के दौरान साइट पर प्रवेश के लिए इसी तरह की याचिका को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था।

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