Uttar Pradesh

Akhilesh Yadav : सरकार को इसे भी रद्द करने का आदेश निकालना पड़ा : अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav : सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने पुरानी मेरिट को रद्द करने कर दिया है। इसे नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। जैसे ही यह आदेश आया था। बैंकों ने लोन रिकवरी का आदेश जारी किया है। हालांकि बैंकों के वसूली आदेश को निरस्त कर दिया गया है। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को कहा कि बैंक से लिए गए किसी भी प्रकार के ऋण की वसूली का फरमान जारी किया और आगे भी किसी भी प्रकार के लोन का रास्ता बंद करने की साजिश रची।

अखिलेश यादव ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में भाजपा राज की नाइंसाफी की एक और आर्थिक – सामाजिक – मानसिक मार परंतु एकता की शक्ति के आगे हार शिक्षक भर्ती कोर्ट से निरस्त होते ही बांदा डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक ने भर्ती हुए शिक्षकों से, बैंक से लिए गए किसी भी प्रकार के ऋण की वसूली का फरमान जारी किया और आगे भी किसी भी प्रकार के लोन का रास्ता बंद करने की साजिश रची परंतु युवाओं के आक्रोश के आगे ये फरमान एक दिन भी टिक नहीं पाया।

भाजपा सरकार को इसे भी…

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को इसे भी रद्द करने का आदेश निकालना पड़ गया लेकिन, याद रहे उप्र की भाजपा सरकार ये काम मन से नहीं दबाव से कर रही है, इसीलिए इस आदेश को पूरी तरह रद्द नहीं बल्कि कुछ समय के लिए स्थगित मानकर इसका भरपूर विरोध जारी रखना चाहिए।

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