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अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता HC से बड़ी राहत, तीन FIR में 30 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक, विदेश जाने की अनुमति

Kolkata News : तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर में 30 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया ये एफआईआर राजनीति से प्रेरित नजर आती हैं.

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वह बिना झिझक जा सकते हैं.

तीन एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज मामलों पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राहत दी. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई तय प्रक्रिया के अनुसार होगी. वहीं, गिरफ्तारी पर रोक 30 नवंबर तक जारी रहेगी.

यह मामला उस समय सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.

सहयोगी सुमित रॉय की याचिका पर भी हुई सुनवाई

इससे पहले हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय की याचिका पर सुनवाई 10 सितंबर तक टाल दी थी. कोर्ट ने राज्य पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों का विवरण देने का निर्देश दिया था.

जस्टिस सौगता भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता को लिखित रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जिसमें सुमित रॉय के खिलाफ दर्ज कुल प्राथमिकियों की संख्या बताने को कहा गया था.

बैंक खाता फ्रीज मामले में भी मिली थी राहत

अभिषेक बनर्जी ने एचडीएफसी बैंक की ओर से खाता, डेबिट और क्रेडिट कार्ड बंद किए जाने को लेकर भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में कोर्ट ने बैंक को खाता चालू करने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी खाते को फ्रीज करने से पहले ग्राहक को इसकी वजह की जानकारी दी जानी चाहिए. बैंक को ग्राहक को केवाईसी अपडेट करने की जरूरत के बारे में पहले से सतर्क करना चाहिए.

बागी सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिषेक

अभिषेक बनर्जी ने पार्टी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल होने वाले 20 बागी सांसदों की अयोग्यता को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस मामले में जल्द फैसला लेने के निर्देश की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगी.

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