फटाफट पढ़ें:
- मानसा में 75 mg प्रेगाबालिन पर प्रतिबंध
- दवा देने से पहले प्रिस्क्रिप्शन मुहर
- 300 mg कैप्सूल का गलत इस्तेमाल
- सिविल सर्जन की रिपोर्ट पर आदेश
- आदेश 31 जनवरी 2026 तक लागू
Punjab News : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड की धारा 163 के तहत मानला जिले में 75 mg से अधिक प्रेगाबालिन वाली कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, उन्होंने बताया कि अब केमिस्ट दवा देने से पहले प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर अपनी मुहर लगाएंगे और दवा देने की तारीख दर्ज करेंगे.
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सिविल सर्जन मानसा ने उन्हें जानकारी दी है कि 300 mg वाले प्रेगाबालिन कैप्सूल का आम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कई लोग इसे नशे (जिसे सिग्नेचर भी कहते हैं) के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं.
आदेश 31 जनवरी 2026 तक लागू
सिविल सर्जन की रिपोर्ट के आधार पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मानसा जिले में 300 mg प्रेगाबालिन कैप्सूल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि मरीजों को उनकी चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार सामान्यतः रोजाना 25 से 150 mg प्रेगाबालिन की डोज दी जाती है. यह आदेश 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा.
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