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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग पति पर भी ठोका जा सकता है भरण-पोषण का दावा

Husband maintenance ruling : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय देते हुए कहा है कि नाबालिग पति के खिलाफ भी पत्नी और संतान भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं. कोर्ट ने साफ किया कि सीआरपीसी की धारा 125 और 128 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, जिससे नाबालिग पर कार्यवाही रोकी जा सके. न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने यह आदेश बरेली के पारिवारिक न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए दिया.


शादी और विवाद की की वजह

बरेली निवासी अभिषेक सिंह यादव का विवाह 10 जुलाई 2016 को शीला देवी से हुआ था. 21 सितंबर 2018 को दंपती को संतान प्राप्त हुई. इसके बाद दोनों के बीच मतभेद गहराए और पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया. उस समय पति की उम्र महज 13 साल बताई गई थी.


निचली अदालत का आदेश

पत्नी ने भरण-पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन किया. मामले की सुनवाई करते हुए बरेली के पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी को 5,000 रुपये और बच्चे को 4,000 रुपये मासिक देने का आदेश पारित किया. यानी कुल 9,000 रुपये हर माह भरण-पोषण तय किया गया.


हाईकोर्ट में दी गई दलीलें

पति की ओर से दलील दी गई कि वह नाबालिग था, इसलिए उसके खिलाफ सीधे तौर पर भरण-पोषण की कार्यवाही नहीं हो सकती. यह भी कहा गया कि पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह धारा 125(4) के अनुसार भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है.


अदालत की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के प्रावधानों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नाबालिग के खिलाफ आवेदन केवल अभिभावक के माध्यम से ही किया जा सकता है. आवेदन दायर होने के समय भले ही पति नाबालिग था, लेकिन निर्णय के समय वह बालिग हो चुका था. इसलिए कार्यवाही पूरी तरह वैध है.


अंतिम आदेश

कोर्ट ने यह मानते हुए कि पति मजदूरी करता है और उसकी मासिक आय लगभग 18,000 रुपये है, भरण-पोषण की राशि घटा दी. सुप्रीम कोर्ट के रजनेश बनाम नेहा केस का हवाला देते हुए पत्नी को 2,500 रुपये और बच्चे को 2,000 रुपये, कुल 4,500 रुपये मासिक देने का आदेश दिया गया. यह रकम पति की आय का करीब 25 प्रतिशत है. साथ ही, यदि कोई बकाया बनता है तो उसकी गणना नई तय राशि के आधार पर की जाएगी.

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