
Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के अंतर्गत काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने एक बड़ी खुफिया-आधारित कार्रवाई में पाकिस्तान से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से छह अत्याधुनिक पिस्तौलें बरामद की गई हैं। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को दी।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जगरूप सिंह (निवासी धुन, जिला तरनतारन), नवदीप सिंह (निवासी पत्ती लहियाँ दी, तरनतारन), अर्जदीप सिंह (निवासी शालीवाल, अमृतसर), गुरलाल सिंह (निवासी राजोके, तरनतारन) और जोबन सिंह (निवासी पत्ती मना की, तरनतारन) के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी जगरूप सिंह और नवदीप सिंह आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।
बरामद हथियारों में चार 9 एमएम की ग्लॉक पिस्तौलें और दो .30 बोर की पिस्तौलें शामिल हैं, जिनके साथ मैगजीन और जीवित कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर “राना” के निर्देश पर काम कर रहे थे, जो सीमा पार से अवैध हथियारों की खेप भेजता था। गिरफ्तार आरोपी इन हथियारों को पंजाब के अपराधियों और गैंगस्टरों तक पहुंचा रहे थे, ताकि राज्य की शांति और सद्भाव को बिगाड़ा जा सके।
‘वे गैंगस्टरों को हथियारों की खेप सौंपने के इंतजार में थे‘
डीजीपी ने बताया कि सीआई अमृतसर की टीमों को भारत-पाक सीमा क्षेत्र (जो कि जिला तरनतारन और अमृतसर के अंतर्गत आता है) से हथियारों की खेप उठाए जाने की पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने अमृतसर-भीखीविंड रोड पर स्थित पंजवार बस स्टॉप के पास से पांचों आरोपियों को उस समय पकड़ लिया, जब वे गैंगस्टरों को हथियारों की खेप सौंपने के इंतजार में थे। इस दौरान उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद कर लिए गए।
उन्होंने यह भी बताया कि नेटवर्क की पीछे और आगे की कड़ियों को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है।
इस संबंध में थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में एफआईआर नंबर 42 दिनांक 01-08-2025 को भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 25(1)(A), 25(1)(B) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यदि आपको इसका संक्षिप्त संस्करण या प्रेस विज्ञप्ति के रूप में तैयार पाठ चाहिए तो कृपया बताए।
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