Punjab

लुधियाना पश्चिमी उपचुनाव : अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

Chandigarh : अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी (एसीईओ) हरीश नैयर ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य उन्हें लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया, भारतीय चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों और अन्य महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना था।

हरीश नैयर ने दी जानकारी

उप चुनाव संबंधी नैयर ने बताया कि उपचुनावों का नोटिफिकेशन 26 मई (सोमवार) को जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 2 जून है और नामांकन पत्रों की जांच 3 जून को की जाएगी जबकि  नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख: 5 जून है। उन्होंने आगे बताया कि मतदान: 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे और मतगणना 23 जून को होगी।

26 मई से 2 जून तक होगा नामांकन

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नामांकन 26 मई से 2 जून तक (रविवार, 1 जून, 2025 को छोड़कर) सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकते हैं। मतदान का समय दिनांक 19 जून 2025 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। उन्होंने आगे बताया कि  विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को उस राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसके लिए उम्मीदवारों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेने हेतु वर्तमान मतदाता सूची की संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन, आयोग ने पोलिंग स्टेशन के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी तक चुनाव प्रचार के लिए स्वीकार्य मानदंडों को तर्कसंगत बनाया है।

25 मई से विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में विभिन्न भाषाओं के दो अखबारों में तीन बार प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा उपचुनावों की घोषणा की तारीख 25 मई, 2025 से ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नैयर ने सभी राजनीतिक दलों से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की अपील की।

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