Uttar Pradesh

खाने में अपशिष्ट पदार्थ मिलाने पर हो सकती है सजा, सीएम योगी द्वारा लाए जाने वाले हैं कठोर कानून

CM Yogi Said: खाने में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट को लेकर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। जिसके चलते दूसरे देशों से आने वाले घुसपैठियों को दुकान में काम करने की मनाही होगी। खाने में अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर कानून लाए जाने वाले हैं। आपको बता दें कि खाने में मिलावट करने वाले मामलों को सीएम ने संज्ञेय अपराध के दायरे में लाने के साथ सजा और जुर्माने का अध्ययन कर अध्यादेश तैयार करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित कानुन में 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा जा सकता है।

कारावास और अर्थदंड की सजा

सीएम योगी ने खाद्य एवं रसद समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात की जिसमें खाद्य वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट किए जाने की घटनाओं पर चर्च की गई। इस चर्चा में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर जो भी इन गतिविधियों में शामिल है उनके लिए स्पष्ट कानून तैयार किए जाने और कानून का उल्लंघन करने वालों को कारावास और अर्थदंड की सजा दी सके।

कर्मचारियों का देना होगा विवरण

सीएम योगी का कहना है कि ऐसी गतिविधियों पर कड़ाई से लगाम लगनी चाहिए। भोजन कक्ष में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिए। जिसकी कम से कम एक माह की फुटेज जिला प्रशासन के मांगने पर उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही भोजन पकाते और परोसते समय सिर ढकना, मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी है। हर कर्मचारी का विवरण पुलिस को देना होगा। यदि किसी कर्मी के घुसपैठिया अथवा अवैध नागरिक के रूप में पहचान होती है तो कड़ी कार्रवाई होने का कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान करें।

यह भी पढ़ें : Aaj Ka Rashifal : जानें अपना आज का राशिफल, इन बातों का रखें खास ध्यान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button