ग्वालियर के MP-MLA कोर्ट के आदेश पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Arrest warrant against Lalu Prasad

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 Arrest warrant against Lalu Prasad: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है. उनके खिलाफ मध्यप्रदेश में ग्वालियर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक स्थायी अरेस्ट वारंट जारी किया है. इस वारंट का संबंध आर्म्स एक्ट से है. सन 1995 और 1997 के फार्म 16 के तहत हथियारों की सप्लाई का आरोप है.

इस मामले में लालू यादव सहित कुल 23 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. बताया गया कि इस मामले में कुछ के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है तो कुछ की मौत हो चुकी है. यह मामला अगस्त 1995 से लेकर मई 1997 तक का बताया जा रहा है. इस अवधि के बीच तीन फर्म से कारतूस की खरीद की बात कही गई है.

बताया गया कि इस मामले में कोर्ट की ओर से लालू को पेश होने के लिए कहा गया लेकिन वो पेश नहीं हुए. इसके बाद यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. 1998 में यह मामला ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में आया था.

इस संबंध में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अभी तक तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ बिहार, झारखंड और दिल्ली में ही मामला दर्ज था लेकिन अब मध्यप्रदेश में, वो भी आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज होना गम्भीर जांच का विषय है।

उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ किन- किन राज्यों में मामला दर्ज हुआ इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने आरजेडी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ये राजनीति का कैसा चरित्र है जो व्यक्ति पहले से सजायाफ्ता हो और जिनके खिलाफ और भी मामले दर्ज हों और ऐसे लोग दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ों की भलाई की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल ऐसे लोग ही राजनीति में घृणा का भाव आम लोगों में पैदा करते हैं।

रिपोर्टः सुजीत श्रीवास्तव, ब्यूरोचीफ, बिहार

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