Hit And Run Law: नए कानून के दायरे में नहीं आएंगे वो चालक जो… इन बातों का रखें ख्याल

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देशभर में नए कानून हिट एंड रन(Hit And Run Law) केस को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मामले पर ड्राइवर्स की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जिसमें वह इस नए कानून को गलत बता रहे है। इसी संबंध में उनकी ओर से इस कानून के विरोध में ही प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि वो जब भी सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि उनकी वजह से कोई भी हादसे का शिकार न हो. कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि घटना में बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती है फिर सारे आरोप उन्हीं पर लगते हैं. इस बीच भारतीय न्याय संहिता के एक अधिकारी का बड़ा सामने आया है।

नहीं होगी कोई कार्रवाई

समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त चालक अगर गलती से किसी व्यक्ति को टक्कर मार देता है। इस टक्कर के बाद यदि व्यक्ति घायल व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचा देता है। इसी के साथ पुलिस को भी सूचित कर देता है। ऐसे मामलों में उस व्यक्ति पर नए कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

ऐसा करने पर होगी सजा

इस नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति लापरवाही के साथ वाहन चलाता है।  गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दस साल की तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

ड्राइवर ले सकता है सहायता

वहीं नए कानून के तहत अगर वाहन चालक को ऐसा लगता है कि घटना घटित होने के बाद भीड़ उसपर हमला कर देगी। और इस नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि चालक ऐसी घटना घटित होने के बाद नजदीगी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दे सकता है। इसी के साथ यदि ऐसा लगे कि भीड़ हमला करेगी तो वह चालक टोल प्लाजा की हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल करके घटना के बारे में सूचित कर सकता है।

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