उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका खारिज, Delhi High Court ने क्या कहा ?

PC: ANI
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Umar Abdullah) की तलाक याचिका ख़ारिज कर दी है.
अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला अलग रहते हैं.
कानूनी मामलों की न्यूज़ वेबसाइट बार एंड बेंच (Bar And Bench) के मुताबिक़ जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. फैमिली कोर्ट ने अब्दुल्ला की तलाक याचिका ख़ारिज कर दी थी.
हाईकोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए कहा कि पायल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ उमर अब्दुल्ला ने जो क्रूरता के आरोप लगाए हैं उनके कोई पुख्ता सबूत नहीं है.
बेंच ने कहा, “हमें फैमिली अदालत के फ़ैसले में कोई खामी नहीं लगी. क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य है. अपीलकर्ता किसी भी ऐसी हरकत को साबित करने में फेल रहा जिसे शारीरिक या मानसिक क्रूरता कहा जा सके . इसलिए हम ये अपील खारिज कर रहे हैं.”
फैमिली कोर्ट ने 2016 में खारिज की थी उमर की याचिका
फैमिली कोर्ट ने अगस्त 2016 में अब्दुल्ला की तलाक की याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने सितंबर 2016 में हाईकोर्ट में फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी थी.