Uttar Pradesh

आखिर ट्विन टावर को ढहाने की समय सीमा क्यों बढ़ाई?

नोएडा: सुपरटेक ट्विन टावर (Twin Towers) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। बिल्डर और एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा कोर्ट से बिल्डिंग को गिराने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ा दिया।

सेक्टर 93 A स्तिथ सुपरटेक ट्विन टावर विध्वंस के लिए अब 28 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करते हुए ट्विन टावर को गिराने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। दरअसल सुपरटेक बिल्डर और बिल्डिंग को गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग में कोर्ट से ट्विन टावर गिराने के लिए अतिरिक्त 3 महीने का समय मांगा था। कंपनी ने बताया कि बिल्डिंग के ढांचे सोच से अधिक मजबूत है जिस कारण 22 मई तक बिल्डिंग को गिराना मुश्किल है। अगर 22 मई तक एक बिल्डिंग को गिराया जाता है जो सुरक्षा में दिक्कत आ सकती है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ा दी।

बता दें कि लगभग हफ्ते भर पहले ही बिल्डिंग को गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने नोएडा प्राधिकरण से ट्विन टावर को गिराने के लिए 3 महीने अतिरिक्त देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया था। जिसके बाद बिल्डर और कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी जिस पर फैसला देते हुए आज कोर्ट ने 28 अगस्त तक का समय बढ़ा दिया है।

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