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नए IT रूल का पालन न करने पर NBA सदस्यों पर एक्शन न ले केंद्र सरकार- केरल हाईकोर्ट

नई दिल्ली: केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर के सदस्यों पर कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि नए आईटी नियम न मानने पर समाचार प्रसारकों की संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (एनबीए) के सदस्यों के ख़िलाफ़ किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

जस्टिस पी बी सुरेश कुमार ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी करके एनबीए की याचिका पर सरकार का पक्ष मांगा है।

एनबीए की याचिका की दलीलें-

सरकार द्वारा फिलहाल बनाए गए नए आईटी रूल सरकार को मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी को “अतार्किक और अवैध” ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए “अत्यधिक शक्ति” देते हैं।

नए नियम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन हैं।

कार्यपालिका ने नए नियमों के माध्यम से इस तरह की संरचना बनाकर न्यायपालिका के क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता बना लिया है और खुद को वो ताक़तें दी हैं जो अब तक सिर्फ न्यायपालिका के पास थीं।

एनबीए की ओर से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा है कि “नए आईटी नियमों के अनुसार, मीडिया संस्थाओं और उनके संगठनों को एक सेल्फ-रेगुलेटरी संस्था का गठन करना होगा जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के संन्यास प्राप्त किए हुए जज या कोई अहम शख़्सियत हो सकते हैं।

साथ ही एक ज्वॉइंट सेक्रेटरी स्तर का व्यक्ति एक संन्यास प्राप्त जज के आदेश पर पूरी तरह से नज़र रखेगा। दरअसल, ज्वॉइंट सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति उस ओवरसाइट मैकेनिज़्म को देखेगा जो कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी पर नज़र रखेगी।”

 

 

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