
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप (Youtuber Manish Kashyap) के खिलाफ NSA लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार सरकार से जवाब मांगा है।
NSA लगाए जाने के खिलाफ कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा (PS Narasimha) की पीठ ने कहा कि ‘कश्यप के खिलाफ NSA क्यों लगाया गया? इस व्यक्ति से ऐसा प्रतिशोध क्यों?’ कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले की फर्जी खबर दिखाने का आरोप है।
28 अप्रैल को अगली सुनवाई
पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, “याचिकाकर्ता अनुच्छेद 32 के तहत मांगी गई राहत के अलावा एनएसए के तहत हिरासत के आदेश को चुनौती देना चाहता है। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति है। हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को मदुरै सेंट्रल जेल से स्थानांतरित नहीं किया जाए।” मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
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