Uttar Pradesh: अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवी को शरण देने वाले 5 लोग गिरफ्तार

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कौशांबी जिले की पुलिस ने अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी को शरण देने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी 50 हजार रुपये के इनमिया फरार अभियुक्त अब्दुल कवी और उसके भाई अब्दुल वली को शरण देते थे। इनके पास से 9 असलहे बरामद किया गया है।

प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि फरार 50 हजार के इनमिया अभियुक्त अब्दुल कवी और उसके सगे भाई फरार अब्दुल वली को गांव के ही कुछ लोग शरण देते हैं तथा इन लोग के पास कुछ असलहे भी मौजूद हैं। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक बृजेश श्रीवास्तव के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह 3 सीओ, दस थानाध्यक्ष, एक सेक्शन पीएसी और भारी पुलिस फोर्स के साथ अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवी के गांव भाखान्दा उपरहार में सर्च ऑपरेशन चलाया।

पुलिस अधीक्षक बृजेश श्रीवास्तव के मुताबिक पुलिस ने पूरे गांव को कई सेक्टरों में बांटकर कांबिंग शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने फरार अब्दुल कवी और उसके भाई अब्दुल वली को शरण देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसमें पुलिस ने भाखान्दा उपरहार के रहने वाले अब्दुल मजीद, अब्दुल रशीद, अब्दुल सलाम, जुल्फकार, लियाकत अली को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से तीन अदद SBBL बन्दूक 12 बोर, तीन अदद DBBL बन्दूक 12 बोर, दो अदद रायफल 315 बोर, एक अदद तमंचा 315 बोर, 12 बोर के कुल 69 अदद जिन्दा कारतूस और 315 बोर के कुल 24 अदद जिन्दा कारतूस व सात अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट पर कार्रवाई की जाएगी।

बताते चलें कि 25 जनवरी 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड के बाद से अब्दुल कवि फरार चल रहा है। पुलिस उसके घर पर नोटिस चस्पा कर भगोड़ा पहले ही करार दे चुकी है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हत्या होने के बाद प्रशासन लागतार कार्यवाही कर रहा है।

इसी कड़ी में 3 मार्च को जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस फ़ोर्स और बुलडोज़र लेकर भाखान्दा गांव स्थित अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवि के घर पहुंच गयी थी। जहां बुलडोजर शूटर अब्दुल कवि के मकान पर गरजने लगा और देखते ही देखते आलीशान मकान को ज़मीदोज़ कर मिट्टी में मिला दिया गया था। इस दौरान पुलिस ने घर के अंदर भारी मात्रा में असलाह बरामद किया था और आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3/4/25 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4/5 में मुकदमा दर्ज किया था। 11 मार्च को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

(कौशांबी से अमर नाथ झा की रिपोर्ट)

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