
UP News : रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है।
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए जमानत दे दी है।
कोर्ट ने बड़ी राहत दी
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। देश की शीर्ष अदालत ने दोनों को एक अहम मामले में जमानत दे दी। यह मामला सड़क साफ करने वाली एक मशीन चोरी के आरोप से जुड़ा हुआ है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दिया था।
हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और उन्हें राहत दी।
जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई
साल 2022 में आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने नगर पालिका परिषद रामपुर जिले द्वारा खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली थी। इसके बाद यह मशीन रामपुर स्थित आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी।
जमानत स्वीकार कर ली
इस मामले में 21 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजम खान और उनके बेटे के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने में असफल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार कर ली है।
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