UP: गैंगेस्टर स्वयम्बर की 02 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जिला प्रशासन ने किया कुर्क

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उत्तर प्रदेश के देवरिया में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत DM के आदेश पर कुख्यात गैंगेस्टर स्वयम्बर यादव की दो करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क की है। इसके द्वारा गिरोह बनाकर पशु तस्करी,अवैध शस्त्र तस्करी की जाती थी इसके द्वारा कई मामलों में हत्या के प्रयास भी किये गए है।

इसके द्वारा अवैध धन अर्जित कर अवैध तरीके से अपनी पत्नी निर्मला देवी के नाम लगभग सात जगह जमीनें खरीदी गई। जिसे प्रशासन ने मुनादी कराते हुए कुर्की की कार्रवाई की है। यह अभियुक्त इस समय देवरिया जेल में बन्द है। इसके विरुद्ध देवरिया जिले के विभिन्न थानों में पशु तस्करी,अवैध शस्त्र तस्करी और हत्या के प्रयास के 15 मुकदमे दर्ज है।

गौरतलब है कि थाना सुरौली के ग्राम सुरौली निवासी अभियुक्त स्वयम्बर यादव द्वारा एक संगठित गिरोह बनाया गया है। जो जनपद स्तर पर सक्रिय गिरोह अपने गैंग लीडर स्वयंबर यादव पुत्र गोरख यादव के नेतृत्व में गोवंश के पशुओं की तस्करी का कार्य करता है और आर्थिक भौतिक एवम दुनियावी लाभ प्राप्त करता है।

गैंगस्टर स्वयंबर यादव पिछले 18 वर्षों से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। इसके विरुद्ध थाना भलुअनी,कोतवाली सदर, कोतवाली रुद्रपुर, मदनपुर थाना, रामपुर कारखाना और थाना बरियारपुर मैं गैंगस्टर एक्ट 323 504 506 गोवध निवारण अधिनियम पशु क्रूरता अधिनियम धारा 473 धारा 307 419 420 468 471 के 15 मुकदमे दर्ज हैं।

रिपोर्ट – मनोज शुक्ला

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