
UP: कानपुर मामले में आरोपी एसीपी मोहसिन खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. HC ने मोहसिन खान को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है।
लव जिहाद के आरोपों में घिरे कानपुर के एसीपी मोहम्मद मोहसिन खान को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ACP मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। आईआईटी कानपुर की छात्रा ने मोहसिन खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी
छात्रा ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप लगाया था। आईआईटी छात्रा की शिकायत पर मोहसिन खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।
हिंदू संगठन भी इस मामले में मुखर हो गए थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मोहसिन खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. मोहसिन खान ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
एफआईआर रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की अपील की गई थी. अदालत ने मोहसिन खान के वकीलों की दलीलों को मंजूर करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई
जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई । याचिकाकर्ता ने एसीपी मोहसिन खान की तरफ से उनके अधिवक्ता विनीत विक्रम और सीनियर एडवोकेट इमरान उल्ला ने दलीलें पेश की. इन्होंने मोहसिन खान पर लगे आरोपों को गलत बताया।
वहीं अदालत में एसीपी के वकील ने दावा किया है की छात्रा खुद पहले से शादीशुदा है और उसने उनके क्लाइंट से अपनी शादी की बात छुपा रखी थी। कानपुर में छात्रा के साथ प्रेम संबंध में रहने वाले एसीपी मोहसिन खाना कानपुर आईआईटी में पीएचडी कर रहे थे तभी दोनों के बीच दोस्ती हुई और प्यार हो गया लेकिन बीच में ही छात्रा की तरफ से एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ एक तहरीर देकर रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें कानपुर पुलिस और आईआईटी प्रबंधन की बेइज्जती भी हुई थी।
छात्रा पहले से ही शादी शुदा थी
इस बीच एसीपी मोहसिन खान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने एक बड़ा दावा किया है की मुकदमा दर्ज कराने वाली छात्रा पहले से ही शादी शुदा थी और उसने उनके क्लाइंट से खुद अपनी शादी की बात को छुपाई है ऐसे में कोई कैसे इस आरोप को लगा सकता है कि आरोपी पुलिस अधिकारी पहले से शादीशुदा है।
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